Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 430 पदों पर भर्ती
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 430 पदों पर भर्ती
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Apply Online Application form Date: राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 का ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन 430 पदों पर जारी किया है। Rajasthan Agriculture Supervisor के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Rajasthan Agriculture Supervisor के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस और डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध करवा दिया है। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से 13 अगस्त 2023 तक किए जा सकते हैं। Rajasthan Agriculture Supervisor के लिए योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क एवं सभी जानकारी नीचे दी गई है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशल नोटिफिकेशन जरूर देख लें।
राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के तहत 430 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 385 पद और टीएसपी क्षेत्र के लिए 45 पद रखे गए हैं। अभ्यर्थी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 15 जुलाई से 13 अगस्त 2023 तक भर सकते हैं। Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Apply Online Form, Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Application form date, Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Notification for 430 Posts, RSMSSB Agriculture Supervisor Recruitment 2023, Rajasthan Krishi Paryavekshak Recruitment 2023 Notification Kab Jari Hoga, Rajasthan Krishi Paryavekshak Recruitment 2023 form Last Date राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 की विस्तृत जानकारी आप नीचे दिए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं।
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Overview
Recruitment Organization | Rajasthan Staff Selection Board (RSMSSB) |
Advt. No. | 2023 |
Post Name | Agriculture Supervisor (Krishi Paryavekshak) |
Total Posts | 430 Posts |
Salary/ Pay Scale | Rs. 29200-92300 (Level 5 in 7th CPC pay matrix) |
Job Location | Rajasthan |
Last Date to Apply | 13 August 2023 |
Organization URL | rsmssb.rajasthan.gov.in |
Important Dates
Event | Date |
Release Date | 10 July 2023 |
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Apply Start | 15 July 2023 |
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Last Date to Apply | 13 August 2023 |
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Exam Date | 21 October 2023 |
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Notification
राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन 430 पदों के लिए जारी कर दिया है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 385 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 45 पद रखे गए हैं। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई 2023 से शुरू हो गए हैं। Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2023 तक रखी गई है। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए परीक्षा का आयोजन 21 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 की विस्तृत जानकारी ऑफिशल नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं।
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Application Fee
राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 में सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपए रखा गया हैं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए रखा गया है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
- सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु: 600 रुपए
- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु: 400 रुपए
- समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु: 400 रुपए
- सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम है, के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान ही आवेदन शुल्क 400 रुपए रखा गया है।
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Age Limit
- सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है।
- इस भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी।
- सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।
- राजस्थान राज्य की मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।
- राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है।
- राजस्थान के अन्य आरक्षित वर्गों को भी राजस्थान सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है।
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Educational Qualification
राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार रखी गई है।
- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी (कृषि) या बीएससी (कृषि-उद्यान) ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक होना चाहिए।
- देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Selection Process
राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा।
- Written Examination
- Document Verification
- Medical & Final Merit List
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Exam Date
राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के लिए एग्जाम 21 अक्टूबर 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम डेट को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट पर अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह पूर्व ऑफिशल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Exam Pattern
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 के लिए एग्जाम पैटर्न निम्नानुसार रखा गया है
Subject | No.of Question | Marks |
सामान्य हिंदी | 15 | 45 |
राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति | 25 | 75 |
शस्य विज्ञान | 20 | 60 |
उद्यानिकी | 20 | 60 |
पशुपालन | 20 | 60 |
Total | 100 | 300 |
- परीक्षा में सभी प्रश्न वैकल्पिक एवं ओएमआर शीट आधारित होंगे।
- राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम कुल 300 अंकों का होगा।
- इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रखी गई है।
- प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा।
- इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 भाग रखी गई है। यानी गलत उत्तर देने पर एक अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।
- प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा।
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Pay Scale
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 के लिए वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित किया गया है। कृषि पर्यवेक्षक को परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार दिया जाएगा।
How to Apply Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023
राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है। अभ्यर्थी नीचे दी गई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है।
- इसके बाद आपको होम पेज पर Recruitment सेक्शन पर क्लिक करना है।
- फिर आपको Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 पर क्लिक करना है।
- इसके बाद Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 के ऑफिशल नोटिफिकेशन को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ लेना है।
- फिर अभ्यर्थी को अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक सही-सही भरनी है।
- फिर अपने आवश्यक डाक्यूमेंट्स, फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
- आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद इसे फाइनल सबमिट कर देना है।
- अंत में आपको आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लेना है।
Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 Important Links
Apply Online Click Here |
Official Notification Click Here |
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520
क्रमांकःप.14(119)RSSB / अर्थना / कृषि पर्य. / सीधी भर्ती /2023/2246
विज्ञापन संख्या 06/2023
fatich : 10.07.2023
-:: कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor) सीधी भर्ती - 2023::-
कृषि विभाग राजस्थान के लिये राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र ( Online Application Form ) आमंत्रित किये जाते हैं:-
क्र.सं.
1.
विशेष नोट :-
पद का नाम
कृषि पर्यवेक्षक
गैर अनुसूचित क्षेत्र
385
अनुसूचित क्षेत्र
45
कुल पद
430
(1) Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें । कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया
जाएगा।
(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी । 1. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया:- बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-
|
1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल http://rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा http://rssb.rajasthan.gov.in Recruitment Advertisement Apply online link Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration ) टैब पर अपनी Unreserved (UR ), एवं Reserved (EWS/OBC-NC/ MBC-NC/SC/ST/SAH) Category दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई Category दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options ही भरने हेतु मिलेंगें । अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा । आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाऐं, प्रदर्शित रहेगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाऐं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए । 2.अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। 3.अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी । 4.आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन में
दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है ।
5. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID ) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा ।
6. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन
स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
1 | Agri. Sup. 2023
t
7. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये
Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करे | ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें ।
8.आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने / तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वंतत्र
होगा ।
9. समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in एवं rssb.rajasthan.gov.in
के माध्यम से
प्रकाशित / सूचित की जायेगी । कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाईट को निरंतर रूप से देखते रहें ।
2. एकबारीय पंजीयन शुल्क:- कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करावें ।
(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 600/-
(ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित
जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु - रूपये 400/-
(ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु
नोट:-
-
रूपये 400/-
1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा । 3. कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-
कुल
पद
(क) गैर - अनुसूचित क्षेत्र
सामान्य
अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति
अन्य पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग
आर्थिक रूप से
बारां जिले की
कमजोर वर्ग
सहरिया जनजाति
385
101
सामान्य
helbella
29
29
महिला
Iblab!
12
12
2
विशेष योग्यजन
(ख) अनुसूचित क्षेत्र
कुल
पद
सामान्य
सामान्य
परित्यक्ता
सामान्य
सामान्य
महिला
Iblabl
22
42
12 05 01
10
परित्यक्ता
32
सामान्य
सामान्य
महिला
विधवा
परित्यक्ता
सामान्य
सामान्य
99
09 4
56 16
महिला
6
Iblabj
परित्यक्ता
सामान्य
क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)
भूतपूर्व सैनिक
सामान्य
महिला
1
13
4
1
Iblabl
1
परित्यक्ता
helbella
I.D./MI/S.L.D.
उत्कृष्ट खिलाडी
B/LV HILD/CP
& AUTISM, MD
GEN
SC
ST
OBC
MBC
EWS
04
04
04
04
17
07
05
09
02
04
07
सामान्य
महिला
विधवा
45
17
05
01
परित्यक्ता
02
20
अनुसूचित जाति
विशेष योग्यजन
भूतपूर्व सैनिक
LD/
B/LV
HI
CP
I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD
GEN
SC
01
01
1.
-
02
परित्यक्ता
क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)
अनुसूचित जनजाति
-
14
05
01
02
ST
उत्कृष्ट खिलाड़ी
2 | Agri. Sup.2023
परित्यक्ता
सामान्य
महिला
विधवा
परित्यक्ता
सामान्य
सामान्य
27 8 3
01
महिला
I
Iblabl
परित्यक्ता
नोट:-
1. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगें। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जावेगा ।
2. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचति क्षेत्र के कॉलम में अंकन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नही किया जायेगा ।
3. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी एवं विशेष योग्यजनों का आरक्षण क्षैतिज (Horizonta) होगा ।
4. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों
के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।
विशेष सूचना:-
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियो को
नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा ।
2. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनूसूचित जाति / अनूसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी ।
यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।
3. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त
आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा ।
महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरणः- किसी वर्ग (अनारक्षित पद ( सामान्य वर्ग) / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।
5. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह - विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है । यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह - विछिन्न महिला) से भरा जायेगा । इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा । यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा । विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश / डिकी प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश / डिकी इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा ।
अति पिछडा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2 ( 12 ) / विधि / 2 / 2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछडा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है ।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7 ( 1 ) / कार्मिक / क - 2 / 2019 दिनांक 19.02.
2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
8. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्व चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछडा वर्ग) के केवल वे ही
9.
आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा |
3 | Agri. Sup. 2023
10. बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प. 13 (20) कार्मिक / क - 2 / 91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा ।
11. भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-
(क) भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा ।
(ख) भूतपूर्व सैनिक :-
(1) प्रतिरक्षा ( थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा
कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो ।
(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे ।
भूतपर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको के लिये रिक्तियो का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिको की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तिया व्यपगत हो जायेगी । भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5 (18) कार्मिक / क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगें। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (18) डीओपी / ए-11 /84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा |
"कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया / गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा / रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता / करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता / जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा ।" “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक / या कुल अंक,
जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा ।";
यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नही करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष मे अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी ।
किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति ( Status ) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नही समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार ब्यूरों के बारे में स्वतः धोषणा पत्र/बचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नही किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमितक / संविदा / अस्थाई / तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नही किया जायेगा ।
12. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतुः- उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A- II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा । उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग ( सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 ( 31 ) डीओपी / ए - 11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित
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योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा ।
उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 ( 31 ) डीओपी / ए - 11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाडी' से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने :-
1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;
क.सं.
1
1
अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था
2
अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)
2
एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ. सी. ए.)
3
4
5
CO
6
दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ. सी.)
राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)
अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ
एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ
अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ(आई.एस.
टूर्नामेंट /चैंपियनशिप का नाम
3
ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
एशियन गेम्स
दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
राष्ट्रमण्डल गेम्स
विश्व कप / विश्व चैंपियनशिप
एशियन चैंपियनशिप
अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप
7
एस.एफ.)
8
एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)
एशियन स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप
या
2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम
स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
या
इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ( एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
या
4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः
या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
या
5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन / पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप / पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स / नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो । "
नोटः– कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है । उत्कृष्ट खिलाडी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
13. दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये :-
a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अर्न्तगत निम्न लिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को ही आरक्षण का लाभ
देय है :-
i. B/LV (Blindness / Low vision )
ii. HI (Hearing Impairment)
iii. LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims &
Muscular dystrophy
iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.
v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to(iv) including deaf-blindness in the posts
indentified for each disabilities.
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C
b. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा ।
c. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा ।
d. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य
उल्लेख करें । दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
e. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते है, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन ) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना
जाएगा।
f. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम - 2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6 (B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक / या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा ।" ;
4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-
1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता - पिता / पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या
एफ.13 (20) कार्मिक / क - 2 / 91 / पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी ।
I
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा ( भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम - 2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 यथा संशोधित के प्रावधान लागू होंगे।
प.13
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19 (2) 80 - एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम में कार्मिक (क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प. 13 (20) कार्मिक/क-2/91/ पार्ट -3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 ( बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined ) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।
नोट: - अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे ।
5. वेतनमान:- राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-5
निर्धारित है । परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा । अन्य शर्ते :-
(1.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत
पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे ।
(2.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें । परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा । परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृखंला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें व स्थाईकरण का पात्र होगा ।
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6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-
(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. एस. सी. (कृषि) या बी. एस. सी. (कृषि-उद्यान) ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक |
और
(ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।
जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह / उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा:-
1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया
जाता है,
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है ।
3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से
चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो ।
समूचित चयन एजेन्सी / बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता लिखित परीक्षा की तिथि तक अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा । स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेगें, जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे । समस्त आवेदकों को परीक्षा की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करना अनिवार्य है । परीक्षा की तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे।
अन्य योग्यताऐं :-
(1) स्वास्थ्यः - कृषि पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि कृषि पर्यवेक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
(2) चरित्र :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह कृषि पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके । उसे सचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी केद्वारा प्रदत प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो ।
7. राष्ट्रीयता :-
(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या (ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य ( भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्विया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो ।
नोट :- परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख), (ग), (घ), (ङ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
8. . आयु:- आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो । राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार और देय होगी :- "The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024.” राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी । "
स्पष्टीकरणःः-बोर्ड द्वारा पूर्व में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती - 2021 में आयु की गणना 01.01.2022 को गई थी, इसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।
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उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-
1. अधिकतम आयु सीमा में -
(क) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
पुरूष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
(ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला
अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान की मूल निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
।
2. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive ) रूप से कार्य कर
चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी ।
3.
4.
उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी । इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा मे थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जायेंगे ।
5. आयोग के कार्य-क्षेत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की, जिनकी रिक्ति के अभाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्ते कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य विहित माध्यमों की सम्यक् रूप से अनुपालना कर ली जाये और अर्हता, चरित्र, चिकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दें ।
6. बर्मा और श्रीलंका से 01.03.1963 को या इसके पश्चात् पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलें में उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा को 45 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में उसे 05 वर्ष और शिथिल किया जायेगा ।
7. रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर / सोर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जावेगा ।
8. पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलें में कोई आयु सीमा
नहीं होगी।
9.
राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे है की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जन्ट अस्थाई नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी ।
10. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी ।
11. विधवाओं और विवाह - विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की
गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो ।
।
स्पष्टीकरणः– विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह - विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
12. एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हे विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
13. रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी । भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा ( भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रॉस / वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5 ( 18 ) कार्मिक / क-2 / 84 पार्ट / II दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होगें ।
14. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के उपनियम 6 - A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैंचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार उपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी । नोट:-
।
(क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवेदक के अधिकायु का होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।
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(ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम - 1978 एवं समय - समय पर राज्य
सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें ।
(ग) उपरोक्त बिन्दु 8 की क.सं. 1 से 14 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्र.सं. 1 से 14 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा ।
9. पेंशन:- नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी।
10. विवाह पंजीयन :- शासन के परिपत्र क्रमांक प.6 (19) गृह -13 /2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है । तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा ।
11. पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि :-
(क) पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैकिंग, ए. टी. एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 15.07.2023 से दिनांक 13.08.2023 को रात्रि 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2023 से दिनांक 13.08.2023 को रात्रि 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा ) | आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे |
12. परीक्षा का माह एवं दिनांक: - कृषि पर्यवेक्षक के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 को आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर करवाई जायेगी । इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
13. प्रवेश पत्रः - बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनॅलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक ध्यान मे रखे । उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।
14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :- सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए ।
15. नियुक्ति की अयोग्यताएं :-
(1) किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं।
(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष सेविवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दीजा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है
( 3 ) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा / होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई
दहेज स्वीकार किया हो ।
(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती।
परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा ।
परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred ) कर दिया जायेगा |
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16. आवेदन कैसे करे:-
आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग ( क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर ) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं ।
कृपया ध्यान दे :-
1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र
भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें ।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा । परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई हैं अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तो की पालना नही करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी ।
6. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है
एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है ।
7. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश
फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-
a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना ) अपलोड़ करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित
फोटो का उपयोग नही करें।
C.
फोटो की पृष्ठभूमि ( Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए ।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए ।
e.
फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए ।
f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी
चाहिए ।
8. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए ।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG ) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5cm x 4.5 cm होनी चाहिए ।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG ) के पिक्सेल न्यूनतम 240x320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना
चाहिए ।
j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के. बी. तक होना चाहिए ।
k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।
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1. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र / उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य
ठहराया जा सकता है ।
8. हस्ताक्षर अपलोड़ करने के लिए दिशा-निर्देश :-
.
a. आवेदक एक सफेद कागज ( A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले
या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें ।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा ।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात्
अपलोड करें I
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र / उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड़ हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए
अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी (JPEG ) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG ) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 x 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 x 160 होना चाहिए ।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए ।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
विशेष टिप्पणी:-
1. परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आंमत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100 /- रू जमा कराना अनिवार्य है । इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी ।
2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल / बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड / रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाऐ रखें ।
3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष / परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5 x 2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते है । यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष / परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी ।
4. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मलित है ।
5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट
www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।
6. परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित् करनी होगी। 17. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:- बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में फोटो एवं हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-
i. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 /- रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो एवं हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है, शेष प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।
ii. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी
त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा ।
18. श्रुत लेखन की सुविधा: - सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टि निःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगें, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी । श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन
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पूर्व आंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी ।
19. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-
i. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त
अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है ।
ii. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
iii. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेंगा |
कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोडा गया है:- "यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिखा जावें कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।”
iv. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधिः- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र
दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-
1. अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रो की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर में नही होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी ।
2. क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता
हैं ।
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछडा वर्ग में वर्णित
जातियों को अन्य पिछडा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा ।
v. अन्य पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा ।
vi. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा ।
vii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ110/आ.क. व/डीडीवीसी/ सान्या अवि / 19 / 28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।
viii. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक,
उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
ix. भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का
सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृति प्रमाण पत्र / एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा ।
x. उत्कृष्ट खिलाडियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित
दिनांक से पूर्व का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के पदों का लाभ देय होगा ।
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xi. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा
दस्तावेज / साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास / जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे । xii. परित्यक्ता/विवाह विच्छिन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री / आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा ।
xii. शासन के परिपत्र क्रमांक पं. 6 ( 19 ) गृह -13 /2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध मे विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय
है ।
xiv. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यकता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नही किये जाने संबंधी या परित्यकता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
XV. अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख / अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
xvi. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरूद्व ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नही होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति मे बाधा / समस्या उत्पन्न हो । किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण / वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प ( 1 ) कार्मिक / क - 2 / 2016 दिनांक 04.12. 2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा ।
xvii. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।
xviii. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हे नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा / उक्त उपक्रमों में कार्यरत् है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा ।
xix. उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन
आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नही होगा ।
XX. आवेदको द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की
जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
xxi. किसी भी प्रतियोगी / पात्रता परीक्षा में वंचित ( Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित ( Debar) होने की अवधि
आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
20.आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:- आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक / अभिजागर / बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग / उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड / केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय ) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित “Punishment for insolent behavior / disorderly conduct / using or attempting unfair means during the course of examination" "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6 ) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग / उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान
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किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/- ( अक्षरे एक लाख ) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं । दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी ।
21. परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :- कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है :-
प्रश्न पत्र का भाग
विषय का नाम
प्रश्नों की संख्या
भाग-1
सामान्य हिन्दी
15
भाग- II
राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति
25
कुल अंक
45
75
भाग- III
शस्य विज्ञान
भाग- IV
उद्यानिकी
भाग- V
पशुपालन
कुल योग
20
60
20
60
20
60
100
300
नोट :-
1. वैकल्पिक प्रकार का एक प्रश्नपत्र होगा ।
3. प्रश्नपत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी ।
5. प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे ।
2. अधिकतम पूर्णांक 300 अंक होगा ।
4. प्रश्नपत्र की अवधि 2.00 घण्टें की होगी ।
6. प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/3 ऋणात्मक भाग काटा जावेगा ।
पाठ्यक्रम (syllabus)
भाग
—
I : सामान्य हिन्दी
प्रश्नों की संख्या : 15
पूर्णांक: 45
1.
दिये गये शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि-विच्छेद |
2.
उपसर्ग एवं प्रत्यय– इनके संयोग से शब्द - संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक् करना, इनकी
पहचान ।
3.
समस्त (सामासिक) पद् की रचना करना, समस्त ( सामासिक) पद का विग्रह करना ।
4.
शब्द युग्मों का अर्थ भेद ।
5.
पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द |
6.
शब्द शुद्धि – दिये गये अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना ।
7.
8.
9.
वाक्य शुद्धि - वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोडकर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण ।
वाक्यांश के लिये एक उपयुक्त शब्द ।
पारिभाषिक शब्दावली - प्रशासन से सम्बन्धित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिन्दी शब्द |
10. मुहावरे - वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग अपेक्षित है।
11.
लोकोक्ति - वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग अपेक्षित है।
भाग
-
II: राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति
प्रश्नों की संख्या : 25 1. राजस्थान की भौगोलिक संरचना
2. राजस्थान का इतिहास
-
पूर्णांक: 75
भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरूस्थल एवं फसलें ।
सभ्यताएं – कालीबंगा एवं आहड़ प्रमुख व्यक्तित्व
- महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंतसिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मानसिंह - प्रथम, सवाई जयसिंह, बीकानेर के महाराजा गंगासिंह इत्यादि । राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल एवं खिलाडी इत्यादि ।
3. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान एवं राजस्थान का एकीकरण ।
4. विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि, पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली ।
5. कृषि, पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावली ।
6. लोक देवी-देवता
-
प्रमुख संत एवं सम्प्रदाय ।
7. प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले - पशुमेले ।
8. राजस्थानी लोक कथा, लोक गीत एवं नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड, लोक नाट्य, लोक वाद्य एवं कठपुतली कला ।
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(
9. विभिन्न जातियां - जन जातियां ।
10. स्त्री - पुरूषों के वस्त्र एवं आभूषण ।
11. चित्रकारी एवं हस्तशिल्पकला - चित्रकला की विभिन्न शैलियां, भित्ति चित्र, प्रस्तर शिल्प, काष्ठ कला, मृदमाण्ड (मिट्टी)
कला, उस्ता कला, हस्त औजार, नमदे - गलीचे आदि ।
12. स्थापत्य
----
दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावडियां, तालाब, मंदिर-मस्जिद आदि ।
13. संस्कार एवं रीति रिवाज ।
14. धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल ।
भाग
-
III : शस्य विज्ञान
प्रश्नों की संख्या : 20
पूर्णांक: 60
राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान । राज्य में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुधन का परिदृश्य एवं महत्व | राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाऐं । राजस्थान के जलवायुवीय खण्ड, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता । क्षारीय एवं उसर भूमियां, अम्लीय भूमि एवं इनका प्रबन्धन ।
राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, मृदा क्षरण, जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उपलब्धता एवं स्त्रोत, राजस्थानी भाषा में परम्परागत शस्य क्रियाओं की शब्दावली । जीवांश खादों का महत्व, प्रकार एवं बनाने की विधियां तथा नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एकल, मिश्रित एवं योगिक उर्वरक एवं उनके प्रयोग की विधियां । फसलोत्पादन में सिंचाई का महत्व, सिंचाई के स्त्रोत, फसलों की जल मांग एवं प्रभावित करने वाले कारक । सिंचाई की विधियां विशेषतः फव्वारा, बून्द - बून्द रेनगन आदि । सिंचाई की आवश्यकता, समय एवं मात्रा । जल निकास एवं इसका महत्व, जल निकास की विधियां । राजस्थान के संदर्भ में परम्परागत सिंचाई से संबंधित शब्दावली । मृदा परीक्षण एवं समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार । साईजेल, हे - मेकिंग, चारा संरक्षण |
-
-
खरपतवार विशेषताऐं, वर्गीकरण, खरपतवारों से नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की विधियां, राजस्थान की मुख्य फसलों में खरपतवारनाशी रसायनों से खरपतवार नियंत्रण । खरतपवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावली ।
निम्न मुख्य फसलो के लिए जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी, किस्में, बीज उपचार, बीज दर, बुवाई समय, उर्वरक, सिंचाई, अन्तराशस्यन, पौध संरक्षण, कटाई - मढाई, भण्डारण एवं फसल चक्र की जानकारी:-
अनाज वाली फसले
-
मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं एवं जौ ।
दाले - मूंग, चॅवला, मसूर, उड़द, मोठ, चना एवं मटर ।
तिलहनी फसले - मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरण्डी, सूरजमुखी एवं तारामीरा ।
रेशेदार फसले
-
चारे वाली फसले
कपास ।
-
बरसीम रिजका एवं जई ।
मसाले वाली फसले सौंफ, मैथी, जीरा एवं धनिया ।
नकदी फसले
—
-
ग्वार एवं गन्ना ।
उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण, मूल केन्द्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज |
शुष्क खेती
महत्व, शुष्क खेती की तकनीकी। मिश्रित फसल, इसके प्रकार एवं महत्व। फसल चक्र - सिद्धान्त। राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी । अनाज एवं बीज का भण्डारण ।
महत्व एवं
प्रश्नों की संख्या : 20
भाग
—
IV : उद्यानिकी
पूर्णांक: 60
उद्यानिकी फलों एवं सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य । फलदार पौधों की नर्सरी प्रबन्धन । पादप प्रवर्धन, पौध रोपण। फलोद्यान के स्थान का चुनाव एवं योजना । उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन विधियां । पाला, लू एवं अफलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियां एवं इनका समाधान । फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग । सब्जी उत्पादन की विधियां एवं सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबन्धन ।
राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रवर्धन विधियां, जीवांश खाद व उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट एवं बीमारियां एवं इनका नियंत्रण सहित निम्न उद्यानिकी फसलों की जानकारी - आम, नीम्बू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसूवा, बील, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिण्डी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन, मिर्च, लहसून, मटर, गाजर, मूली, पालक । फल एवं सब्जी परीरक्षण का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य, फल परीरक्षण के सिद्धान्त एवं विधियां । डिब्बाबन्दी, सुखाना एवं निर्जलीकरण की तकनीक व राजस्थान में इनकी परम्परागत विधियां। फलपाक (जैम), अवलेह (जेली), केन्डी, शर्बत, पानक (स्क्वेश) आदि को बनाने की विधियां ।
औषधीय पौधों व फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान । राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं।
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5
C
भाग
-
V: पशुपालन
प्रश्नों की संख्या : 20
पूर्णांक: 60
पशुपालन का कृषि में महत्व | पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व एवं प्रबन्धन । निम्न पशुधन नस्लों की विशेषताऐं, उपयोगिता व उत्पति स्थान का सामान्य ज्ञान :-
गाय – गीर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टन फ्रिजीयन, मालवी, हरियाणा, मेवाती । भैंस - मुर्रा, सूरती, नीली रावी, भदावरी, जाफरवादी, मेहसाना ।
बकरी - जमनापारी, बारबरी, बीटल, टोगनबर्ग ।
I
भेड़ - मारवाडी, चोकला, मालपुरा, मेरीनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र, अविकालीन । ऊंट प्रबन्धन, पशुओं की आयु गणना ।
सामान्य पशु औषधियों के प्रकार, उपयोग, मात्रा तथा दवाईयां देने का तरीका ।
-
।
जीवाणुरोधक – फिनाईल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमेगनेट (लाल दवा), लाईसोल विरेचक – मेग्नेशियम सल्फेट (मैकसल्फ), अरण्डी का तेल ।
उत्तेजक – एल्कोहल, कपूर ।
कृमिनाशक - नीला थोथा, फिनोविस ।
मर्दन तेल तारपीन का तेल ।
-
।
राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारक, लक्षण तथा उपचार
-
पशु - प्लेग, खुरपका-मुंहपका, लगड़ी,
एन्थ्रेक्स, गलघोटू थनेला रोग, दुग्ध बुखार, रानीखेत, मुर्गियों की चेचक, मुर्गियों की खूनीपेचिस ।
दुग्ध उत्पादन, दुग्ध एवं खीस संघटन, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, दुग्ध परिरक्षण, दुग्ध परीक्षण एवं गुणवत्ता । दुग्ध वसा को ज्ञात करना, आपेक्षित घनत्व, अम्लता तथा क्रीम पृथक्करण की विधि तथा यंत्रों की आवश्यकता एवं दही, पनीर व घी बनाने की विधि | दुग्धशाला के बरतनों की सफाई एवं जीवाणु रहित करना । राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं एवं गतिविधियों से संबंधित शब्दावली |
22. बोर्ड की वेबसाईट:- आवेदक बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन / सूचना / स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा ।
लीना
( हरि प्रसाद शर्मा )
अध्यक्ष
Start Rajasthan Agriculture Supervisor Recruitment 2023 | 15 July 2023 | |
Last Date Online Application form | 13 August 2023 |